कोविड कानूनों के कथित उल्लंघन के वजह से बंद होने के दो साल बाद यहां निज़ामुद्दीन मरकज़ को बृहस्पतिवार को दो दिन के लिए फ़िर से खोल दिया गया ताकि लोग शब-ए-बरात पर नमाज़ अदा कर सकें. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मरकज़ की तीन मंज़ीलों को फिर से खोलने की इजाज़त देते हुए कहा था कि मस्जिद का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए.

पुलिस के मुताबिक़ दोपहर करीब साढ़े बारह बजे मरकज़ के दरवाजे खोले गए. मरकज़ की प्रबंधन समिति के वकील फुज़ैल अहमद अयूबी ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पुलिस ने आज मरकज़ के दरवाज़े खोल दिए.’

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मस्जिद भवन के भूतल और तीन अन्य मंजिलों को शब-ए-बारात से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे खोला जायेगा और अगले दिन शाम 4 बजे बंद कर दिया जाएगा.

अदालत दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मार्च और अप्रैल में शब-ए-बारात और रमज़ान के मद्देनजर मस्जिद खोलने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. अदालत ने रमज़ान के दौरान मस्जिद को फिर से खोलने के मुद्दे पर निर्णय लेने के वास्ते 31 मार्च के लिए मामला सूचीबद्ध किया.

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