सपा के दिग्गज नेता और यूपी चुनाव में रामपुर से विधायक आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। उनकी तरफ से इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया गया है. कहा गया है कि ये मामला वहां पर पेंडिंग है, ऐसे में इसकी सुनवाई भी वहीं होनी चाहिए.

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने हालांकि खान को संबंधित अदालत जाने और जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटान का अनुरोध करने की छूट दी।

आप जमानत के लिए 32 याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं? कोर्ट में राजनीति न करें, बेंच ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि आज़म खान के मामले की जल्द सुनवाई करे. इसके बाद आज़म ने अपनी याचिका वापस ली. आज़म खान यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं उन्होंने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहाई मांगी थी . याचिका में आज़म खान ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार जानबूझकर उनके मामले को लटका रही है ताकि वो अपने चुनाव प्रचार में भी भाग ना ले सकें.

सुनवाई के दौरान आज़म खान की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ 47 केस हैं. हाई कोर्ट हमे सुन रहा है, हमको मौका नही दिया जा रहा है. मेरे क्लाइंट के खिलाफ राजनीति हो रही हैं. लेकिन ये सुन कोर्ट ने तुरंत कह दिया कि राजनीति की बात यहां ना की जाए.

मैं बिना कुछ लिए जेल के अंदर हूं। मैं कहाँ जाऊँ महाराज? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं ला रहा हूं।”

अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई करने के लिए कहा है, अब कब तक फैसला आता है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा.

वैसे कुछ दिन पहले आज़म खान के बेटे को बेल दी जा चुकी है. वो यूपी के स्वार सीट से चुनावी मैदान में हैं. उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं अपना दल के हैदर अली खान उर्फ हमज़ा मियां.

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