दिल्ली में आज यानी 1 अगस्त से पुरानी आबकारी नीति लागू होगी।मतलब 01 अगस्‍त से शराब सिर्फ सरकारी ठेकों पर मिला करेगी।

शनिवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये एलान करा। सिसोदिया ने कहा कि सरकारी दुकानों के ज़रिए कानूनी तौर पर शराब बेची जाएगी।

डेप्‍युटी सीएम ने कहा कि मुख्य सचिव को ऑर्डर दिया है कि ‘सरकारी दुकानों के जरिए भ्रष्टाचार नहीं हो। दिल्ली में अवैध दुकान न खुले।’ दिल्‍ली में पुरानी आबकारी नीति लागू होने का मतलब है कि 16 नवंबर 2021 से पहले वाली व्‍यवस्‍था बहाल होगी।

उस वक्‍त दिल्‍ली में शराब की 389 सरकारी दुकानें थीं।

साल में 21 दिन ड्राई डे हुआ करता था।

नई एक्‍साइज पॉलिसी लागू होने के बाद प्राइवेट रिटेलर्स MRP पर डिस्‍काउंट दे पा रहे थे, पुरानी पॉलिसी में ऐसी कोई व्‍यवस्‍था नहीं थी।

इसका मतलब यह है कि दिल्‍ली में शराब अब MRP पर बिकेगी मतलब पीने वालों की जेब फिर से ढीली होना तय है।

दिल्ली सरकार के चार निगम 17 नवंबर 2021 से पहले दिल्ली में शराब बेचते थे। इन निगमों की शहर में अलग-अलग संख्या में दुकानें थीं।

इनमें दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआइआइडीसी),

दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी),

दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (डीसीसीडब्ल्यूएस)

और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) शामिल हैं।

आबकारी नीति 2021-22 के लागू होने से कुछ दिन पहले ही शहर में इन चारों निगमों की दुकानों पर खुदरा बिक्री बंद कर दी गई थी। आबकारी नीति 2021-22 के तहत शराब बिक्री का कार्य दिल्ली सरकार ने निजी हाथों में दे दिया था। चार सरकारी निगम दिल्ली में कुल 864 में से 475 शराब की दुकान चलाते थे। निजी स्टोर, व्यक्तियों के पास लाइसेंस की संख्या 389 थी।

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