(वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को 24 घंटे के भीतर उन ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पुत्री पर गोवा में कथित तौर पर फर्जी बार लाइसेंस के आधार पर एक रेस्तरां चलाने का आरोप लगाया था।

ईरानी ने कांग्रेस के तीनों नेताओं को कानूनी नोटिस भेजकर बिना शर्त माफी मांगने और अपनी पुत्री पर लगे आरोपों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पुत्री का नाम किसी भी दस्तावेज में नहीं है।

श्रीमती ईरानी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के झूठे आरोपों ने मंत्री और एक व्यक्ति की सार्वजनिक जीवन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई और उनकी मर्यादा को ठेस पहुंची है। अदालत ने कांग्रेस के तीनों नेताओं को 18 अगस्त को पेश होने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को ही होगी।

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