इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी के अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तय की।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि इसकी सुनवाई ज़िला जज द्वारा ही होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक के अंतरिम आदेश को जारी रखा है. Supreme Court ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अंतरिम आदेश के तहत कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट के बजाय ज़िला अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ही होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के भीतर पूजा करने के मामले को ज़िला जज द्वारा देखा जाना चाहिए. डिस्ट्रिक्ट जज मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला लेंगे कि हिंदू पार्टी का दावा कितना मज़बूत है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में निचली अदालत के 16 मई के उस आदेश रद्द कर दिया. इस आदेश में मस्जिद के एक बड़े इलाके को सील करने का आदेश दिया था और 20 नमाज़ियों को नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को उस आदेश पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 8 हफ्तों का समय दिया है. तब तक सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का अंतरिम आदेश जारी रहेगा. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब तक ज़िला जज इस मामले का निपटारा नहीं करते हैं तब तक ज़िला जज वज़ू के लिए उचित व्यवस्था करें. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कथित विवादित क्षेत्र की सुरक्षा और नमाज़ में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।