दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह सात जुलाई को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम की ज़मानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी।
शरजील इमाम पर सीएए और एनआरसी को लेकर हुए आंदोलन के दौरान दिए गए बयानों को लेकर मामला दर्ज है।
अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि कोई भी ज़मानत आवेदन पहले एक निचली अदालत में जाएगा और अगर राहत नहीं दी जाती है तो ही आरोपी उच्च न्यायालय में दलील कर सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शरजील इमाम को ज़मानत याचिका के लिए निचली अदालत में जाने के लिए कहा था।
शरजील इमाम के वकील ने कहा कि राजद्रोह पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मद्देनज़र उन्हें ज़मानत दी जानी चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 7 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।