कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और मध्यप्रदेश प्रशासन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की दो जजों वाली पीठ ने ये आदेश दिया है.

इसके साथ ही पीठ ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के संबंध में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि “वो निर्देशों को अमल में लाने पर रोक लगा रहा है, दूसरे शब्दों में कहें तो खाना बेचने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि वो किस तरह का खाना दे रहे हैं, लेकिन उन पर मालिक या स्टाफ़ का नाम सार्वजनिक करने के लिए ज़ोर नहीं डाला जा सकता है.”

इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

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