उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. जिसमें रेलवे की 29 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण को गिराने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, करीब 4 हज़ार से ज़्यादा परिवार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे।

जस्टिस सजंय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में इतनी जल्दी सुनवाई नहीं कर सकते. जल्दबाज़ी में फैसला लेना गलत होगा. कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने की बात भी कही।

याचिकाकर्ताओं की वकील लुबना नाज़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस ज़मीन पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहां स्कूल, कॉलेज और अन्य अन्य ठोस संरचनाएं हैं जिन्हें इस तरह ध्वंस नहीं किया जा सकता।

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