उच्चतम न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को बृहस्पतिवार को अंतरिम ज़मानत दे दी।न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को ज़मानत दे दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित ज़मानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम ज़मानत पर रहेंगे। पीठ ने कहा, ‘‘ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है।’’आज़म खान, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में ज़मीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं।

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